मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer Chhattisgarh) श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगामी 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटवाने तथा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने की अपील की है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer Chhattisgarh) श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने और इसमें संशोधन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान मतदाता के पते में संशोधन व परिवर्धन तथा नया ईपिक कार्ड बनाने की भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में अपनी सहभागिता निभाएं।
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer Chhattisgarh) की नियुक्ति की जाती है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार, चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है | मुख्य कानून लोक अधिनियम 1950 के अंतर्गत निर्वाचक रोल तैयार करना , संशोधन करना एवं चुनाव संचालन के सभी पहलुओं का कार्य किया जाता है|
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